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छत्तीसगढ़कोरबा

कोरबा महापौर का ओबीसी प्रमाण पत्र एसडीएम ने किया सस्पेंड, एसडीएम ने किया सस्पेंड

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा के महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को जिला स्तरीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के प्रतिवेदन पर एसडीएम कोरबा ने सस्पेंड कर दिया है.

भाजपाइयों ने जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति से भी इसकी की थी। जिसका आदेश 4 साल बाद आया है. इस मामले में एसडीएम कोर्ट से आदेश जारी किया गया है. जिसमें महापौर राजकिशोर प्रसाद के जाति प्रमाण पत्र को निलंबित करते हुए इसे राज्य स्तर के उच्च स्तरीय छानबीन समिति को भेजा गया है. किसी जाति प्रमाण पत्र को पूरी तरह से निरस्त करने का अधिकार राज्य स्तर की छानबीन समिति का होता है. अंतिम निर्णय चाहे जो भी हो, इस मामले को लेकर भाजपाइयों में बेहद उत्साह है. आचार संहिता के बीच यह निर्णय आया है. भाजपाइयों के अनुसार महापौर का निर्वाचन शून्य किया जा सकता है.

एसडीएम के आदेश में किन बातों का है जिक्र

अनुविभागीय अंतिम निर्णय चाहे जो भी हो फिलहाल इस मामले अधिकारी राजस्व (SDM) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, तहसीलदार कोरबा ने पांच दिसंबर 2019 को अनुमोदित अस्थाई जाति प्रमाण पत्र को प्रथम दृष्ट्या संदेहास्पद एवं कपट पूर्वक पाया. जिसके कारण महापौर राजकिशोर प्रसाद के अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र को लिए अंतिम जांच होने तक निलंबित करने का आदेश दिया गया है. इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि राजकिशोर प्रसाद द्वारा प्रमाण पत्र का किसी भी प्रकार के हित लाभ के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा. अंतिम कार्यवाही के लिए प्रमाण पत्र को राज्य स्तरीय छानबीन समिति को भेजा गया.

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