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बजट 2023 में नई आयकर व्यवस्था में बदलाव, 3 लाख रुपये तक की कमाई को किया गया कर मुक्त

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट भाषण में नई आयकर व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन और मिठास लाने के लिए पांच प्रमुख घोषणाएं कीं. सरकार नेनई आयकर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त कर दिया है। इससे पहले, नई आयकर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपये तक की कुल आय को कर से छूट दी गई थी। सीतारमण ने यह भी कहा कि नई आयकर व्यवस्था “डिफ़ॉल्ट शासन” होगी।

7 लाख रुपये तक की आय वालों को अब छूट मिलेगी । यह पहले 5 लाख रुपये था।

कराधान संरचना को भी पांच कोष्ठकों में घटा दिया गया है । सीतारमण ने कहा कि करदाताओं को नौ लाख रुपये तक की आय पर अब 60,000 रुपये की जगह अब 45,000 रुपये कर देना होगा। उसने नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया।

पहले 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता था और 5 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये के बीच आय पर 10 प्रतिशत कर लगाया जाता था। 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत की कर दर लागू थी और 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। 12.5 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच की आय पर 25 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत की कर दर लागू थी।

2020-21 के बजट में नई आयकर व्यवस्था या वैकल्पिक रियायती कर व्यवस्था की घोषणा की गई थी।

नई आयकर व्यवस्था, जिसके तहत व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों पर कम दरों पर कर लगाया जाना था, यदि वे निर्दिष्ट छूट और कटौती का लाभ नहीं उठाते थे, तो उत्साहजनक परिणाम नहीं देखे।

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