Hijab row: बेंगलुरु में स्कूलों, कॉलेजों के आसपास 8 मार्च तक बढ़ाया गया धारा 144

बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु पुलिस ने शहर के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास निषेधाज्ञा आठ मार्च तक बढ़ा दी है। हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बेंगलुरु में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाए गए थे।

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने 21 फरवरी को एक आदेश में लिखा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शनों ने “सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को बिगाड़ दिया।

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 हिजाब मुद्दा अभी भी जीवित है और बेंगलुरु शहर में इसके लिए और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए सीआरपीसी की धारा 144(1) के तहत जारी उपरोक्त निषेधात्मक आदेश का विस्तार करना उचित है। बेंगलुरू शहर के स्कूलों, पीयू कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों या इसी तरह के अन्य शिक्षण संस्थानों के आसपास किसी भी प्रकार के किसी भी सभा, आंदोलन या विरोध को प्रतिबंधित करने के लिए आदेश में कहा गया है।

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