धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन अनिवार्य, 31 अक्टूबर तक करा सकेंगे पंजीयन

रायपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का एग्रीस्टैक पोर्टल में पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में किसी भी जानकारी या सहायता के लिए किसान टोल फ्री नंबर 1800-233-1030 पर संपर्क कर सकते हैं।
खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि एग्रीस्टैक पोर्टल भारत सरकार द्वारा विकसित एक यूनिफाइड एग्रीकल्चर डेटाबेस है, जिसमें किसानों का आधार लिंक्ड पंजीयन किया जाता है। पंजीकरण के बाद किसानों को यूनिक फार्मर आईडी (Unique Farmer ID) प्राप्त होती है, जो शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुँचाने में मदद करती है।
छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के तहत सीधे भुगतान किया जाता है। एग्रीस्टैक पोर्टल में आधार-आधारित पंजीयन और ई-केवाईसी व्यवस्था से प्रक्रिया में पारदर्शिता, सटीकता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। गत वर्ष राज्य के 25.49 लाख किसानों ने धान विक्रय किया था, जबकि इस वर्ष अब तक 21.47 लाख किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। शेष किसान 31 अक्टूबर 2025 तक निकटतम सहकारी समिति या निर्धारित केंद्र में अपना पंजीयन कर सकते हैं।
इस वर्ष राज्य के 20 हजार ग्रामों में से 13,879 ग्रामों में डिजिटल क्रॉप सर्वे किया गया है। इसकी रिपोर्ट 2 से 14 अक्टूबर 2025 तक ग्राम सभाओं में पठन के माध्यम से साझा की जा रही है। पंचायत भवनों में सर्वे सूची का प्रदर्शन और मुनादी भी की जा रही है।
जिला कलेक्टर, खाद्य अधिकारियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इस कार्यवाही की सतत निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य है कि एग्रीस्टैक पोर्टल डिजिटल क्रांति और पारदर्शी धान खरीदी व्यवस्था की दिशा में एक सशक्त कदम साबित हो, जिससे किसान हितों की रक्षा और सुशासन सुनिश्चित हो।