बलौदाबाजार। जिले के चर्चित सेक्स स्कैंडल केस में तत्कालीन टीआई अमित तिवारी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि इस मामले अमित तिवारी के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अमित तिवारी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। लेकिन, हाईकोर्ट ने केस के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टीआई की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे पहले जिला कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि इस तरह के मामलों में जमानत देने से समाज में गलत संदेश जा सकता है। खासकर जब पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे हो। कोर्ट का कहना था कि आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने का डर है और इस समय उसे जमानत देना उचित नहीं होगा।