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बिलासपुर

Bilaspur: सश्रम कारावास काट रहे कैदियों को पारिश्रामिक लाभ नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई… पढ़िए पूरी खबर

बिलासपुर। (Bilaspur) बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुंगेली निवासी संजय साहू की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. यह याचिका सश्रम कारावास काट रहे कैदियों के पारिश्रामिक मामले से जुड़ा हुआ है. कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया. लेकिन सरकार ने अधूरा जवाब कोर्ट को दिया. शासन के जवाब से याचिकाकर्ता असंतुष्ट दिखा. इसलिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट से जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा.

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बता दें कि (Bilaspur) प्रदेशों की जेलों में बड़ी संख्या में जो कैदी सश्रम कारावास की सजा काट रहे उन्हें जेल प्रशासन पारिश्रामिक श्रम देती है

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(Bilaspur)इसका प्रावधान है कि 50 प्रतिशत राशि पीड़ित पक्ष के परिजनों को भेजा जाता है. लेकिन इसका निय़म के मुताबिक पालन नहीं हो रहा है. जिससे 50 प्रतिशत राशि परिजनों को नहीं मिल पा रही है. मामले में करीब एक साल पहले चीफ जस्टिस और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा था

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