Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
छत्तीसगढ़

Chhattisgarh: हुक्का बार से जुड़े संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित, नियम तोड़ने पर 3 साल की जेल और 50 हजार रुपए जुर्माना

रायपुर। (Chhattisgarh) छत्तीसगढ़ में हुक्का बार पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है. बुधवार को विधानसभा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद से जुड़े संशोधन विधेयक को पारित किया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.

बता दें कि राज्य सरकार ने तंबाकू, सिगरेट और हुक्का बार को लेकर विधानसभा में इस उत्पाद से जुड़े संशोधन पास किए गए. संशोधन को पारित करते हुए सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय किया है. अगर कोई व्यक्ति बार चलाते हुए पकड़ा गया तो उसे 3 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना भरना होगा.

Victory Day: भारत की जीत के 50 साल पूरे, PM मोदी ने युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के स्वागत समारोह में लिया भाग

आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अनुपस्थिति में वन मंत्री ने रखा प्रस्ताव

हुक्का बार पर रोक के लिए सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) विधेयक में संशोधन किया गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अनुपस्थिति में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसका प्रस्ताव सदन में रखा। प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा सदस्यों की गैरमौजूदगी में संशोधन विधेयक को बिना चर्चा के ही पारित कर दिया गया।

National: अब लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र होगी 21 साल, कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी

पुलिस और आबकारी दोनों विभाग कर सकते हैं कार्रवाई

पुलिस और आबकारी दोनों ही विभाग हुक्का बार के मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन यह उपनिरीक्षक स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं कर सकेगा। अधिकारी जांच के दौरान हुक्का बार के लिए उपयोग की जा रही किसी भी सामग्री या वस्तु को जब्त कर सकेगा।

Related Articles

Back to top button