बिलासपुर

Bilaspur: दुकान और रेस्टोरेंट के खुलने के समय में बदलाव, अब इतने बजे तक खुलेगी दुकानें, मगर इन नियमों का करना होगा पालन

बिलासपुर। (Bilaspur) कलेक्टर डॉ. सारांश मित्तर द्वारा आदेश जारी कर जिले की सीमा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन में निर्धारित समय के प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है।  कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति के नियंत्रण हेतु विगत 6 अगस्त को जारी आदेश के तहत जिले की सीमा के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों को सुबह 6 बजे रात्रि 8 बजे तक और रेस्टारेंट को रात 10 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई थी।

Chhattisgarh: राम वनगमन पर्यटन परिपथ के लिए ‘लोगो’ डिज़ाइन प्रतियोगिता, फटाफट करें चेक

(Bilaspur) आगामी विभिन्न त्यौहारों नवरात्रि, दीपावली आदि को दृष्टिगत रखते हुए इनके संचालन को प्रतिबंध से इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया है कि उन्हें भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। (Bilaspur) यह आदेश तत्काल प्रभावशील कर दिया गया है।

Ambikapur: नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, अब क्या हुआ….पढ़िए पूरी खबर

Related Articles

Back to top button