योगी सरकार का कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, 30 दिन का बोनस मंजूर

पात्र कर्मचारियों को मिलेंगे अधिकतम 6,908 रुपए; दैनिक वेतनभोगियों को भी मिलेगा फायदा, 75% रकम PF में जमा होगी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के लाखों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन का तदर्थ बोनस देने की मंजूरी दी है।
इस संबंध में 5 नवंबर को शासनादेश जारी कर दिया गया। इसके तहत पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 6,908 रुपए बोनस मिलेगा। सरकार के इस फैसले से करीब 14.82 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
बोनस का फायदा पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के साथ सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक संस्थानों, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों तथा सरकारी विभागों के कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसके लिए वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 तक के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को पात्र माना गया है। शर्त है कि उन्होंने 31 मार्च 2026 तक एक साल की लगातार सेवा पूरी कर ली हो।
75% रकम PF में, 25% नकद मिलेगी
बोनस की गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन 7,000 रुपए तय किया गया है। इसके आधार पर अधिकतम 6,908 रुपए मिलेंगे। इसमें से 75% यानी करीब 5,181 रुपए भविष्य निधि (PF) खाते में जमा होंगे, जबकि 25% यानी करीब 1,727 रुपए नकद दिए जाएंगे। जिन कर्मचारियों का PF खाता नहीं है, उन्हें बचत की राशि NSC या PPF के जरिए दी जाएगी। 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके या 30 अप्रैल 2027 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरी राशि नकद मिलेगी।
दैनिक वेतनभोगियों को 1,184 रुपए तक बोनस
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी इस फैसले के दायरे में आएंगे। छह दिन के कार्य सप्ताह वाले कार्यालयों में लगातार तीन साल तक हर साल कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी है। पांच दिन के कार्य सप्ताह में हर साल 206 दिन काम की शर्त है। इन्हें अधिकतम 1,184 रुपए बोनस मिलेगा।
दोषी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
वर्ष 2025-26 में विभागीय कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दोषी पाए गए कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा। जिनके खिलाफ मामला लंबित है, उनका भुगतान फैसला आने तक रोक दिया जाएगा। दोषमुक्त होने पर नियमानुसार बोनस दिया जाएगा।





