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पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, पुलिस-वन-जेल भर्ती में मिलेगा फायदा

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। सरकार ने इसके लिए ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले का लाभ अग्निवीर के रूप में चार साल की सेवा पूरी कर चुके युवाओं को मिलेगा।

पुलिस, वन और जेल विभाग की भर्ती में लागू होगा

आरक्षण का फायदा खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में मिलेगा। इन विभागों के निर्धारित पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहेंगे। सैन्य सेवा के दौरान मिले अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव को देखते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा से जुड़े विभागों में इसका विशेष महत्व माना जा रहा है।

चार साल की सेवा पूरी करना जरूरी

सरकार की ओर से जारी व्यवस्था के तहत वही युवा इसके दायरे में आएंगे, जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी की है। सेवा पूरी करने के बाद वे राज्य की पात्र तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, आरक्षण मिलने के बावजूद संबंधित भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

सेवा के बाद रोजगार का विकल्प

अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल की सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में स्थायी नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में उनके सामने रोजगार एक बड़ी चुनौती रहती है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला सेवा पूरी कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का नया अवसर उपलब्ध कराएगा।

तृतीय श्रेणी की आगामी सीधी भर्तियों में आरक्षण लागू होने से पूर्व अग्निवीरों को प्रतियोगिता में अतिरिक्त अवसर मिलेगा। खासकर पुलिस, वन और जेल विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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