रायपुर में प्रॉपर्टी टैक्स पर 6.5 प्रतिशत की छूट का आखिरी मौका, 30 जून तक करें भुगतान

रायपुर। अगर आप रायपुर शहर में रहते हैं और संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) का लाभ उठाना चाहते हैं, तो 30 जून 2025 तक टैक्स का भुगतान करना जरूरी है। नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 6.5% की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट सिर्फ समय पर टैक्स चुकाने वालों को मिलेगी।
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध है। लोग वॉट्सऐप, निगम की वेबसाइट, चैटबॉट या क्यूआर-कोड के जरिए भी टैक्स जमा कर सकते हैं। साथ ही निगम मुख्यालय या ज़ोन कार्यालयों में जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
नगर निगम की अपील
नगर निगम रायपुर ने नागरिकों से अपील की है कि वे 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं। अधिकारियों ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए वॉट्सऐप चैटबॉट नंबर 9301953298 जारी किया गया है। इस नंबर पर अपनी प्रॉपर्टी आईडी भेजकर टैक्स जमा किया जा सकता है।
वेबसाइट के माध्यम से ऐसे करें भुगतान
नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ विकल्प चुनें, फिर अपनी प्रॉपर्टी आईडी और वार्ड नंबर दर्ज करें। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन में जाकर टैक्स का भुगतान करें।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद छूट नहीं मिलेगी, इसलिए तय समय-सीमा के भीतर भुगतान करना जरूरी है। यह सुविधा नागरिकों को टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने और शहर के राजस्व में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई है।