सरकार लाएगी फर्जी खबरों पर सख्त कानून, दोषियों को 7 साल की जेल का प्रस्ताव

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर फैल रही फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए एक नया और सख्त कानून बनाने की तैयारी की है। सरकार द्वारा तैयार “कर्नाटक गलत सूचना और फर्जी समाचार (निषेध) विधेयक, 2025” का मसौदा अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।
इस प्रस्तावित कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया या इंटरनेट के जरिए झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है, तो उसे सात साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है।
सरकार का कहना है कि फर्जी खबरें न केवल जनता को गुमराह करती हैं, बल्कि लोकतंत्र, सार्वजनिक सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव के लिए भी खतरा हैं। इसलिए इस कानून के माध्यम से राज्य सरकार सोशल मीडिया पर ऐसे कंटेंट पर पूरी तरह से रोक लगाएगी।
मसौदा विधेयक में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार “फर्जी खबर नियामक प्राधिकरण” का गठन करेगी, जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही सूचनाओं की निगरानी करेगा और जरूरी कार्रवाई करेगा।
अगर कोई व्यक्ति कर्नाटक के भीतर या बाहर से राज्य की जनता के बीच गलत सूचना फैलाता है, जिससे स्वास्थ्य, शांति या कानून-व्यवस्था को खतरा होता है, तो उसे इस कानून के तहत सजा दी जाएगी।
यह कदम सरकार की ओर से डिजिटल जिम्मेदारी और सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक प्रयास माना जा रहा है।