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Corona Effect: इस जिले में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेगी दुकानें, कोरोना वायरस के चैन तोड़ने लिए गए कठोर निर्णय, मध्यप्रदेश से आने वाले सभी पेसेंजर वाहन प्रतिबंधित

कवर्धा। (Corona Effect) जिले में कोविड-19, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसके संक्रमण के प्रभाव को रोकने और उनके चैन को तोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले मे संचालित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, फल, सब्जी दुकान, चलित ठेले, हॉटल, लॉज, रेस्टॉरेन्ट और जिले तथा कवर्धा नगर में प्रवेश के संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किया गया है। (Corona Effect) ये आदेश 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले आये तक प्रभावशील रहेगा।

 जिले के सभी नगरीय निकायों में संचालित दुकान एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय सुबह 7 बजे से 4 बजे तक निर्धारित की गई है। (Corona Effect) नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए फल एवं सब्जी दुकानों के लिए सुबह 7 बजे से 12 बजे तक समय निर्धारित की गई है। कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में पालिका द्वारा चिन्हांकित 3 अलग-अलग स्थानों में सब्जी बजार लगाई जाएगी। चलित ठेले के लिए सुबह 7 बजे से 4 बजे तक निर्धारित की गई है। इन चलित ठेलों द्वारा अपने ग्राहकों को शाम 4 बजे रात 8 बजे तक केवल पार्सल की सुविधा दी जाएगी।

 जिले के भीतर अन्य जिलों, राज्य से प्रवेश करने वाले प्रत्येक नागरिक को जिले की सीमा में प्रवेश के पूर्व विगत 3 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। जिले के नागरिक जो कि ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय निकाय की सीमा के भीतर प्रवेश किए जाने की स्थिति में प्रत्येक नागरिक को प्रवेश के पूर्व विगत 3 दिवस के भीतर का कोरोना निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही नगरीय निकाय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ॉ

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