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मध्यप्रदेश

Scam: 28 लाख से अधिक का गबन, लिपिक को मिली 10 साल की सजा, जानिए पूरा मामला

दमोह। (Scam) मध्यप्रदेश के दमोह के जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ रहने के दौरान 28 लाख 54 हजार 196 रूपए की शासकीय राशि का गबन करने के मामले में लिपिक श्रेणी सहायक ग्रेड 2 कालूराम पटेल को अदालत ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

(Scam) अभियोजन के अनुसार आरोपी कालूराम पटेल जिला पंचायत दमोह में सहायक ग्रेड -2 निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर पदस्थ रहते हुए डीआरडीए एवं स्टोर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम समूह बीमा योजना एवं अन्य समय – समय पर सौंपे गये।

(Scam) कार्यों का निर्वाहन करते हुए वर्ष 2007-08 में जिला दमोह की विभिन्न बैंकों में फर्जी खाते खोलकर सीईओ जनपद पंचायत जबेरा, बटियागढ़, दमोह के फर्जी हस्ताक्षर कर 28 लाख 54 हजार 196 रुपए की राशि आहरित कर गबन किया गया था।

इस मामले में राज्य आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मुख्यालय भोपाल में दिनांक 11 मई 2009 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की जांच पड़ताल के बाद अारोपी के खिलाफ अभियोग पत्र अदालत में पेश किया गया।

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