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SC ने कहा- समाधान निकलने तक कृषि कानूनों पर लगे रोक

नई दिल्ली। (SC) नए कृषि कानूनों से संबंधित कुछ याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से गतिरोध का समाधान निकलने तक इन कानूनों पर रोक लगाने को कहा है. सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सरकार कोई उचित कदम नहीं उठाती तो कोर्ट खुद इन कानूनों पर रोक लगाएगी। (SC) कोर्ट ने मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक मध्यस्थता समिति के गठन का सुझाव भी दिया है।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने

(SC) कृषि कानूनों की वैधता को एक किसान संगठन और वकील एमएल शर्मा ने चुनौती दी है। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कृषि कानूनों को लेकर समिति की आवश्यकता को दोहराया और कहा कि अगर समिति ने सुझाव दिया तो, वह इस कानून के लागू होने पर रोक लगा देगा। दौरान कोर्ट ने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समिति को अपनी आपत्तियां बताने दें, हम समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर सकते हैं।

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कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा कि आपको भरोसा हो या नहीं, हम भारत की शीर्ष अदालत हैं, हम अपना काम करेंगे। हमें नहीं पता कि लोग सामाजिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं कि नहीं लेकिन हमें उनके (किसानों) भोजन पानी की चिंता है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ नहीं हैं, आप बताएं कि सरकार कृषि कानून पर रोक लगाएगी या हम लगाएं।

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