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18 नहीं बल्कि 21 में होगी लड़कियों की शादी ?…इस राज्य सरकार ने लिया फैसला

नई दिल्ली। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को लेकर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. हिमाचल ने लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाकर 21 साल कर दिया है. इसका बिल विधानसभा में पास हो गया है.अब इसे राज्यपाल के पास भेजा गया है. अगर राज्यपाल से इसे मंजूरी मिलती है तो फिर यहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल हो जाएगी.
इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जहां लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को बढ़ाया गया है. अब हिमाचल में शादी तभी वैध मानी जाएगी, जब लड़का और लड़की की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होगी.