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कोरबा

Unlock Korba: अब रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल, क्लब और बार, वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे 50 लोग, जानिए और किन-किन गतिविधियों को मिलेगी छूट

कोरबा। (Unlock Korba) जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होते ही लॉकडाउन में ढील दी गई है. प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक रात 10 बजे तक होटल-रेस्टोरेंटस, क्लब और बार के संचालन की अनुमति दी गई है. जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. अंत्येष्टि और दशगात्र कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

प्रशासन ने होटलों में आउट साइड डायनिंग की भी अनुमति दे दी है, लेकिन डायनिंग रूम हाॅल में बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी.

होटल-मैरिज हाॅल में भी किसी एक आयोजन के दौरान सभी पक्षों को मिलाकर हाॅल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी. जिनकी सूची मैरिज हाॅल संचालक देंगे. आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, सभी स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग माॅल (shopping mall), व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, फल और सब्जी मंडी-बाजार जैसी अन्य दुकानें (shops) शाम छह बजे तक खुली रहेंगी. हर रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन (total lockdown) रहेगा. रविवार को केवल अस्पताल (hospital), क्लीनिक, मेडिकल दुकान (medical shops), पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, दूध, फल, सब्जी और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी के संचालन की अनुमति रहेगी.

सभी स्वीमिंग पूल और सिनेमा हॉल, थियेटर बंद रहेंगे. सभी चैपाटी भी बंद रहेंगे.

स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे.

सरकारी कार्यालयों में सिर्फ जरूरी काम

प्रशासन के अनलॉक संबंधी आदेशानुसार कोरबा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय खुलेंगे. शासकीय कार्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सभी अधिकारी नियमित रूप से उपस्थित होंगे. लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी निर्धारित 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ उपस्थित होंगे. शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यों को छोड़कर आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

कोरबा के अनलॉक के नए आदेश के तहत टेलीकॉम, रेलवे, एयरपोर्ट संचालन और रखरखाव से जुड़े कार्यालय वर्कशॉप, रैक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति रहेगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक और पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी. पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूरे समय तक खुल सकेंगी.

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