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छत्तीसगढ़

मारपीट और चाकूबाजी के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल

राजनांदगांव। थाना कोतवाली पुलिस राजनांदगांव ने कार्यवाही की है। तीन आरोपियो को मारपीट चाकूबाजी के मामले में गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय भेजा गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 3 नग लोहे का धारदार चाकु जप्त किया गया है। 

तीनों आरोपी आदतन बदमाश है, पूर्व में भी इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है।

जानकारी के मुताबिक प्रार्थी चिखली निवासी देवेश रेड्डी पिता नारायण राव रेड्डी उम्र (38) सिटी कोतवाली  थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मैं सोनू बार  में काम करता हूं। 10 जुलाई की रात को 12.30 बजे अपना काम करके अपने दोस्त दीनदयाल चंदेेल के साथ बाइक से घर जा रहा था। पुराना रेस्ट हाउस के पास बाइक खराब होने से वही पर रूक गया। उसी समय सोहेल, सोहेब, कौशलेन्द्र तथा कालू सेन अपने साथ कुछ लड़कों के साथ आये। तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो बोलते हुए गाली गलौज करने लगे और अपने पास रखे चाकू से जान से मारने की धमकी देते हुए चाकू के साथ मारपीट किये, चाकू से वार करने पर  मेरे कमर के नीचे ओर दीनदयाल के पैर मे गंभीर चोट लग गया। हम लोग वहां से किसी तरह भागकर मेडिकल कालेज राजनांदगांव में भर्ती होकर इलाज करा रहे थे। आज स्वस्थ्य होने पर थाना आकर इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराये। 

 प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। मामलेे की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में आरोपियो की पतासाजी के लिए थाने से टीम रवाना किया गया। 

आरोपी कौशेन्द्र साहू पिता मोहन लाल साहू उम्र 20 साल शंकरपुर, मोहम्मद सोहेल पिता मोह आरिफ उम्र 30 साल स्टेशन पारा, मोह सोहेल पिता हारून रजा उम्र 26 साल साकिन स्टेशनपारा को गिरफ्तार किया गया। 

आरोपियों से लोहे का धारदार 3 नग चाकू जप्त होने से इन्हें विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया गया।          

उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक एमन साहू, भैयालाल सिन्हा, दीपक जायसवाल,   अरूण कौमार्य,  मिलन साहू, लोकेश साहू,  विष्णु साहू एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

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