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Congress के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने के आदेश पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, लगाई रोक

नई दिल्ली। कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडर को अस्थाई रूप से ब्लॉक करने वाले निचली अदालत के आदेश पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.

हाईकोर्ट (High Court) ने कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली पोस्ट को हटाने की शर्त भी रखी है.

कांग्रेस पार्टी को एमआरटी म्यूज़िक कंपनी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी कोर्ट में जमा करवाने होंगे.

एमआरटी म्यूजिक ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश के खिलाफ शिकायत कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवाई थी.

कंपनी का आरोप था कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा ऐसे वीडियो को पोस्ट कर रहा है जिसमें केजीएफ चैप्टर 2 के म्यूजिक का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसका कॉपीराइट कंपनी के पास है.

निचली अदालत ने एमआरटी म्यूजिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे कॉपीराइट का उल्लंघन माना था और कांग्रेस, भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को अस्थाई रूप से ब्लॉक करने का आदेश जारी किया था.

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