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अमलीभौना जमीन मामला: फरार आरोपियों की होगी गिरफ्तारी..

नितिन@रायगढ़। शहर के अमलीभौना क्षेत्र में घटित जमीन के एक चर्चित फर्जीवाड़ा मामले में बिलासपुर निवासी पीड़ित उपासना केसरी की शिकायत पर शहर के दो रसुखदार जमीन कारोबारियों दिनेश अग्रवाल और गोपाल शर्मा के खिलाफ कोतरा रोड थाने में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनो जमीन माफिया अपने विरुद्ध अपराध दर्ज होने की सूचना के तुरंत बाद ही शहर से फरार हो गए।

कोतरा रोड थाना प्रभारी चेलक ने बताया कि दोनो जमीन कारोबारियों ने पीड़ित पक्ष से उक्त भूमि का एडवांस लिया था। लेकिन गोपाल और दिनेश अग्रवाल ने जमीन किसी और को बेच दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत एफआईआर दर्ज की है। थाना प्रभारी कहते है कि मामला बेहद संवेदनशील है। इसलिए बारीकी से जांच की जा रही है। साथ ही फरार आरोपियों की पतासाजी में पुलिस लगी है ताकि उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। प्रकरण में उपासना केसरी पति रामेश्वर केसरी निवासी लिंगियाडीह बिलासपुर ने कोतरा रोड थाने में दोनों के विरुद्ध धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।

पीडित का कहना है कि 2022 में अमलीभौना में खसरा नंबर 260/5 रकबा एक एकड़ 8 डिसमिल भूमि स्वामी गोपाल कोतरा रोड विकास नगर से खरीदने का सौदा हुआ था। दिनेश अग्रवाल पिता गोविंदराम अग्रवाल निवासी टाउनहॉल के सामने रायगढ़ ने भूमि के सौदे में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 31 जुलाई 2022 को होटल श्रेष्ठा में 3 लाख रुपए प्रति डिसमिल की दर पर विक्रय का सौदा तय हुआ था । पीडित का कहना है कि गोपाल शर्मा को 20 लाख नकद और 20 लाख रुपए का चैक एसबीआई राजकिशोर नगर ब्रांच बिलासपुर का दिया गया था।सौदे के संबंध में 50 रुपए के स्टाम्प में लिखा-पढ़ी भी की गई थी। जिसमें क्रेता उपासना केसरी, विक्रेता गोपाल, गवाह और बिचौलिया दिनेश अग्रवाल और दूसरे गवाह विनयकांत साहू ने हस्ताक्षर किए थे।

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