SC ने तीनों कृषि कानूनों पर लगाई रोक, 4 सदस्यीय टीम गठित करने का फैसला, किसानों के ट्रैक्टर रैली पर लगी रोक

नई दिल्ली। (SC) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून पर रोक लगा दी है। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया। जो कि इस मसले को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगा।(SC) इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ। प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं।
(SC) बता दें कि किसानों के आंदोलन को लगभग 50 दिन पूरे हो गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर तम्बू डाल हड्डियां गला देने वाली ठंड में बैठे देश भर के हजारो किसानों ने सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की है, हालाँकि सरकार और किसानों के बीच 8 स्तर पर बातचीत होने के बाद भी अब तक सुलह नहीं हुई और न ही आर-पार का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भारतीय किसान यूनियन के राजवीर सिंह जादौन ने कहा है, “हम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे कि कानूनों को खत्म करने का आदेश दे और MSP पर कानून बने।
26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने के लिए हलफनामा दाखिल
किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार देर रात कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की अपील की है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी इस विशाल रैली में कम से कम 20 हजार ट्रैक्टर शामिल होंगे।