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सितंबर-अक्टूबर का चावल नहीं होगा लैप्स, 15 अक्टूबर तक ले सकेंगे दो महीने का राशन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राशन कार्डधारियों के लिए राहत की खबर है। सितंबर और अक्टूबर का चावल तय समय पर नहीं ले पाने वाले हितग्राहियों को अब 15 अक्टूबर तक राशन लेने का मौका दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले दोनों महीनों का चावल एक साथ देने का फैसला किया था और इसके लिए 30 सितंबर अंतिम तारीख तय की गई थी। अब छूटे हुए हितग्राही 15 अक्टूबर तक दोनों महीने का चावल ले सकेंगे।

इसके लिए 1 अक्टूबर से ऑनलाइन पोर्टल दोबारा खोल दिया गया है। राशन दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र हितग्राहियों को सितंबर और अक्टूबर का चावल नई समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराएं। खाद्य संचालनालय ने सभी जिलों के खाद्य नियंत्रकों और खाद्य अधिकारियों को निर्देश देकर राशन दुकानों तक इसकी जानकारी पहुंचाने को कहा है।

किसी भी राशन दुकान से ले सकेंगे चावल

कोर पीडीएस सिस्टम के तहत हितग्राही शहर या जिले में किसी भी राशन दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने अब तक सितंबर-अक्टूबर का चावल नहीं लिया है, उन्हें 15 अक्टूबर तक दोनों महीने का राशन उपलब्ध कराया जाएगा।

अधिकारियों के मुताबिक, अगर कोई राशन दुकानदार पात्र व्यक्ति को चावल देने से मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छूटे हुए हितग्राहियों को दोनों महीनों का चावल देना अनिवार्य होगा।

समय पर आपूर्ति नहीं होने से बढ़ी थी परेशानी

दरअसल, नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से तय समय के भीतर सभी राशन दुकानों तक दो महीने का चावल नहीं पहुंचाया जा सका था। इसके कारण कई हितग्राही निर्धारित 30 सितंबर तक राशन नहीं ले पाए। इसी को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त समय देने का फैसला किया।

राशन की आपूर्ति में देरी के मामले में नान के जिला प्रबंधक को भी हटाया जा चुका है। फिलहाल नए जिला प्रबंधक त्रिनाथ रेड्डी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। सरकार ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी भी पात्र हितग्राही का सितंबर और अक्टूबर का चावल लैप्स न हो।

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