रायपुर में रैली-जुलूस और पंडाल लगाने के लिए अब निगम से लेनी होगी अनुमति

रायपुर। राजधानी में किसी भी कार्यक्रम, रैली, जुलूस, पंडाल या सार्वजनिक खेल मैदान के आयोजन के लिए अब नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अनुमति देने का अधिकार सीधे नगर निगम आयुक्त को सौंपा है। साथ ही आयोजकों को चार विभागों से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) लेना भी जरूरी होगा।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आयोजन की अनुमति के लिए आवेदन कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में करना अनिवार्य होगा। आवेदन के साथ ही चार विभागों – राजस्व, पुलिस, अग्निशमन (होमगार्ड) और विद्युत – के NOC भी संलग्न करने होंगे।
यहां मिलेगा रैली-जुलूस की अनुमति
रैली और जुलूस निकालने के इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं नगर निगम मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 306 या 311 में संपर्क कर सकेंगी। निगम उपायुक्त मोनेश्वर शर्मा को नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी प्रेरणा अग्रवाल को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पंडाल और खेल मैदान की अनुमति
सार्वजनिक खेल मैदान, अस्थायी संरचना या पंडाल लगाने की अनुमति संबंधित जोन कार्यालय से ली जा सकेगी। इसके लिए जोन कमिश्नर को अधिकृत किया गया है।
आवेदन की शर्तें
- आवेदन न्यूनतम 7 दिन पहले करना अनिवार्य।
- निर्धारित प्रारूप का पालन आवश्यक।
- चार विभागों से NOC संलग्न करना जरूरी –
- राजस्व विभाग (अनुविभागीय दंडाधिकारी)
- पुलिस विभाग (थाना प्रभारी)
- होमगार्ड/अग्निशमन विभाग (जिला सेनानी)