नए वाहन खरीद नियम लागू: अब डीलर नहीं बना सकेंगे बीमा और एसेसरीज के लिए दबाव

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वाहन खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। अब नए वाहन की खरीद के दौरान डीलर ग्राहकों पर बीमा या एसेसरीज खरीदने का दबाव नहीं बना सकेंगे। रायपुर से जारी इस आदेश में साफ कहा गया है कि ऐसी किसी भी शिकायत पर संबंधित डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, कई वाहन डीलर ग्राहकों को अपने शोरूम से ही बीमा और अतिरिक्त सामान खरीदने के लिए मजबूर करते थे। इस मामले की शिकायत दवा व्यापारी संजय कुमार रावत ने मुख्यमंत्री से की थी। शिकायत के बाद मामला गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

परिवहन विभाग ने सभी पंजीयन प्राधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी ग्राहक को किसी विशेष डीलर या कंपनी से बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसी तरह, वाहन के साथ मिलने वाली अतिरिक्त एसेसरीज भी पूरी तरह वैकल्पिक हैं। यदि कोई डीलर इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहन का पंजीयन जरूरी है, लेकिन इसके लिए एसेसरीज खरीदना अनिवार्य नहीं है। सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, क्रैश गार्ड, फुट रेस्ट जैसी चीजें ग्राहक की जरूरत और पसंद पर निर्भर करती हैं।

इसके अलावा, बीमा को लेकर भी नियम साफ हैं। बीमा पॉलिसी खरीदना ग्राहक का अधिकार है और इसे किसी अन्य सेवा के साथ जोड़कर अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। इस फैसले से उपभोक्ताओं को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वाहन खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

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