Mungeli: आरोपी पत्रकार परमवीर की जमानत याचिका खारिज, रेंजर से 1.40 करोड़ के वसूली का मामला
मुंगेली। (Mungeli) रेंजर से 1.40 करोड़ रुपए ऐंठने वाले एक और पत्रकार की जमानत याचिका आज खारिज हो गई। (40) वर्षीय परमवीर महारस की जमानत याचिका की सुनवाई सत्र न्यायाधीश प्रबोध टोप्पो ने की। (Mungeli) जिन्होंने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका को खारिज कर दिया। मामले की सुनवाई सिटी कोतवाली की तरफ से वकील स्वतंत्र तिवारी ने की।
(Mungeli) गौरतलब है कि वर्षा तिवारी की जमानत याचिका इससे पहले खारिज कर दी गई है। बता दें कि रेंजर को ब्लैकमेल कर 1.40 करोड़ रुपए ऐंठने वाले दो पत्रकारों को मुंगेली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन पर रेंजर को डरा धमकाकर पैसे लेने का आरोप था। रेंजर की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। फिर जांच में जुट गई। जांच में मामला सहीं पाए जाने पर पुलिस ने दो पत्रकारों को गिरफ्तार किया। जिनमें एक महिला पत्रकार भी शामिल थी। इधर रेंजर को भी निलंबित कर दिया गया है।