बिलासपुर

Bilaspur: दिव्यांग की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास, चरित्र पर संदेह की वजह से होता था विवाद, घर पर खून से लथपथ हालत में मिला था शव

 

बिलासपुर। जिले में दिव्यांग की हत्या मामले में कोर्ट ने महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को पंचम अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता रत्नावत की कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक यह मामला सीपत थाना क्षेत्र का है। ग्राम मोहरा निवासी 55 वर्षीय सुरेश भोई अपने परिवार वालों से अलग गांव के ही तुंगन नाला के पास रहता था। वो एक पैर से दिव्यांग था। भीख मांगकर जीवन गुजारा करता था। 8 सितंबर को उसकी लाश खून से लथपथ हालत में घर पर पड़ी हुई मिली थी। पुलिस ने सूचना के आधार 302 के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

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वारदात के 3 महीने पहले साथ में रहती थी महिला

सितंबर 2019 के तीन माह पहले रतनपुर क्षेत्र के ग्राम मोहदा निवासी 35 वर्षीय सुनीता बाई डगरजी उसके साथ में रह रही थी। महिला ने पुलिस को बताया कि मृतक सुरेश भोई उसकी चरित्र पर शंका करता था। जिसकी वजह से अक्सर विवाद करता था। जिससे तंग आकर उसने खाट के पर सोए सुरेश के सिर पर हमला कर दिया था।

शुरुआती जांच में महिला पुलिस को कर रही थी गुमराह

शुरुआती जांच के दौरान आरोपी महिला सुनीता बाई पुलिस को गुमराह कर रही थी। उसने बताया कि घटना की रात दो अज्ञात व्यक्ति आए थे, जिन्होंने सुरेश भोई पर हमला किया है। पुलिस उसकी बातों में आकर हमलावरों की तलाश करती रही। फिर बाद में महिला पर शक हुआ, तब उससे पूछताछ की गई। महिला को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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