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मेडिकल पीजी एडमिशन: पुराना अलॉटमेंट रद्द, नई काउंसलिंग से ही मिलेगा प्रवेश

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पाठ्यक्रमों में पुराने अलॉटमेंट को रद्द कर दिया गया है। अब केवल नई काउंसलिंग के जरिए ही सीट मिलेगी। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि नियमों में बदलाव होने पर पुराना एडमिशन मान्य नहीं रहेगा।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि 2025 के नियम 11 में संशोधन के बाद किसी भी अभ्यर्थी को पहले से आवंटित सीट पर बने रहने का अधिकार नहीं है। इस फैसले के बाद अब इस मामले में और कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

भिलाई निवासी अनुष्का यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने मेरिट के आधार पर भिलाई के एक निजी मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस की सीट हासिल की थी, 10.79 लाख रुपये फीस जमा की और 10 लाख रुपये बैंक गारंटी भी दी थी। उनका कहना था कि प्रवेश के बाद सीट रद्द करना अनुचित और मनमानी है।

राज्य सरकार ने जवाब में कहा कि काउंसलिंग रद्द करना सुप्रीम कोर्ट के डॉ. तन्वी बहल मामले में दिए गए आदेशों का पालन है। साथ ही डोमिसाइल आधारित आरक्षण असंवैधानिक पाया गया है, इसलिए नियम 11 में संशोधन कर 50 प्रतिशत सीटें छत्तीसगढ़ एमबीबीएस छात्रों के लिए और बाकी 50 प्रतिशत ओपन मेरिट के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रोविजनल अलॉटमेंट को अंतिम नहीं माना जा सकता। न्यायिक जांच और नियमों के अधीन प्रवेश प्रक्रिया के तहत सरकार का यह निर्णय सही है। इसके साथ ही अब राज्य में पीजी मेडिकल सीटों के लिए नए नियमों के तहत काउंसलिंग का मार्ग साफ हो गया है, जिससे प्रवेश प्रक्रिया में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

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