धमतरी

Lockdown: इस जिले में रविवार को पूर्ण लॉकडाउन व नाईट कर्फ्यू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इन प्रतिबंधों में छूट

संदेश गुप्ता@धमतरी। (Lockdown) जिले में कोविड 19 के प्रकरणों में लगातार हो रही कमी के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पीएस एल्मा ने सार्वजनिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों में छूट दी है।

(Lockdown) उन्होंने जिले में मंगलवार को साप्ताहिक लॉकडाउन एवं नाईट कर्फ्यू को संशोधित करते हुए पुनः रविवार को लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है वही कल मंगलवार को सभी दुकाने खुली रहेंगी। जिले के नगरीय निकाय धमतरी के तहत प्रत्येक रविवार को व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगी।

इस दौरान (Lockdown) केवल अस्पताल, क्लीनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, पीडीएस, सब्जी, फल दुकान, दुग्ध वितरण, न्यूज पेपर, होटल, रेस्टोरेंट तथा केवल विवाह प्रयोजन हेतु मैरिज हॉल और अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं की अनुमति होगी।

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जिला दण्डाधिकारी एल्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन 12 जून को दिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए उक्त आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 लागू रहेगी।

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