Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
देश - विदेश

लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा जेल से छूटे

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा शुक्रवार को जेल से बाहर आ गया. सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने के दो दिन बाद केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, लखीमपुर खीरी जेल से बाहर आ गए।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 25 जनवरी को पारित आदेश में कहा कि मिश्रा उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में नहीं रह सकते और उन्हें एक सप्ताह के भीतर यूपी छोड़ने को कहा।

शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार, मिश्रा को जमानत अवधि के दौरान अपने नए स्थान के अधिकार क्षेत्र में पुलिस स्टेशन में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

अदालत ने मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों को गवाहों को प्रभावित करने के खिलाफ चेतावनी भी दी, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी जमानत रद्द हो जाएगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “अगर यह पाया जाता है कि मिश्रा मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह उनकी जमानत रद्द करने का एक वैध आधार होगा।”

3 अक्टूबर, 2021 को, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के लखीमपुर दौरे से पहले किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं की जान चली गई थी।

Related Articles

Back to top button