रायपुर। राजधानी रायपुर में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (GSTAT) की रायपुर पीठ ने आधिकारिक रूप से काम शुरू कर दिया है। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर करदाताओं, विभागीय अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को नई व्यवस्था की जानकारी दी गई है। इससे अब छत्तीसगढ़ के जीएसटी मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है।
जारी सूचना के अनुसार, रायपुर पीठ का अस्थायी कार्यालय नवा रायपुर के अटल नगर स्थित वाणिज्यिक कर-जीएसटी भवन में संचालित होगा। अब राज्य से जुड़े सभी जीएसटी अपील मामलों की सुनवाई इसी पीठ में की जाएगी, जिससे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय व संसाधनों की बचत होगी।
यह पीठ केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 और राज्य जीएसटी कानूनों के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई करेगी। साथ ही, अपील, आवेदन और अन्य प्रक्रियाएं जीएसटी अपीलीय अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 2025 के तहत रायपुर में ही दायर की जाएंगी।
करदाताओं की सुविधा के लिए ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। संबंधित नियम, एडवाइजरी और आदेश GSTAT के आधिकारिक पोर्टल के “नोटिस” सेक्शन में देखे जा सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होने पर आवेदक टोल-फ्री नंबर 1800-103-4782 पर संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
प्रशासन ने व्यापार और उद्योग संगठनों से अपील की है कि वे इस नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। यह पहल राज्य में जीएसटी से जुड़े मामलों के त्वरित, पारदर्शी और व्यवस्थित निपटारे की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
