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बजट से पहले खुशखबरी! इन लोगों को 5 लाख रुपये की टैक्स में मिलेगी छूट

नई दिल्ली। जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है, वैसे-वैसे लोगों को टैक्स भी देना पड़ता है। वहीं जब लोगों की इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो लोगों को इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होता है.

अलग-अलग इनकम ग्रुप के लिए इनकम टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं। वहीं, लोग दो स्लैब के हिसाब से इनकम टैक्स भर सकते हैं। इनमें एक पुरानी कर व्यवस्था शामिल है और दूसरी नई कर व्यवस्था भी है।

कर व्यवस्था

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2020 में नई कर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें व्यक्तियों और एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार) के लिए विभिन्न वर्गों के तहत कटौती का दावा किए बिना कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। हालांकि अगर करदाता की उम्र 60 साल से कम है तो उसे सालाना 2.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।

इनकम टैक्स इसके बाद 60 साल से कम उम्र के करदाताओं को 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये के बीच सालाना आय पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है. हालांकि, इन लोगों को 5 फीसदी की टैक्स छूट भी मिलती है। लेकिन कुछ लोगों को अधिक वार्षिक आय पर भी सरकार द्वारा कर में छूट दी गई है।

उन्हें 5 लाख की आय तक कर में छूट दी जाती है। दरअसल, नई टैक्स व्यवस्था की दरों में उम्र के आधार पर फर्क नहीं किया गया है। हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है उन्हें 5 लाख रुपये की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.

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