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Karnataka HC में हिजाब मामले में सुनवाई हुई पूरी, फैसला रखा सुरक्षित

बैंगलोर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को 11 दिन तक लगातार सुनवाई के बाद हिजाब मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. हिजाब मामले की सुनवाई कर्नाटक हाई कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे फिर से शुरू हुई. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को हिजाब मामले में वकीलों से शुक्रवार तक अपनी दलीलें समाप्त करने को कहा। अब जल्द ही हाईकोर्ट आदेश जारी करेंगा।

उच्च न्यायालय की ,तीन न्यायाधीशों की पीठ जिनमें मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी  ने वकीलों से कहा कि तर्क शुक्रवार तक समाप्त हो जाना चाहिए। उन्होंने पार्टियों से दो से तीन दिनों के भीतर अपनी लिखित दलीलें देने को भी कहा।

एक जनवरी को उडुपी के एक कॉलेज की छह छात्राओं ने सीएफआई द्वारा तटीय शहर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाग लिया। जिसमें कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा हिजाब पहनकर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मना किया था। जिसका विरोध किया गया था।

यह चार दिन बाद था जब उन्होंने कक्षाओं में हिजाब पहनने की प्रमुख अनुमति का अनुरोध किया था, जिसकी अनुमति नहीं मिली।

हिजाब पहनने पर संस्थान का कोई नियम नहीं था क्योंकि पिछले 35 वर्षों में कोई भी इसे कक्षा में नहीं पहनता था। जो छात्र हिजाब पहनकर आई थी, उन्हें बाहर से समर्थन प्राप्त था।  

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