छत्तीसगढ़

FIR को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाइकोर्ट ने की खारिज, पूर्व IAS टुटेजा को भी राहत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस से जुड़ी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसी के साथ पूर्व आइएएस टुटेजा को भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद से शराब घोटाले के आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं।

बता दे कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एंटी करप्शन ब्यूरो के आर्थिक अपराध खाखा (EOW-ACB) द्वारा दर्ज नई FIR के खिलाफ दायर सभी 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन अब टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज कर दी है।

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