Chhattisgarh शासन ने जारी की अनलॉक 5 की गाइडलाइन, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों को मिली छूट, मगर करना होगा इन शर्तों का पालन

रायपुर। (Chhattisgarh) अनलॉक 5 को लेकर छत्तीसगढ़ शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक, धार्मिक, मंनोरजन, खेल और अन्य कार्यक्रमों को छत्तीसगढ़ में अनलॉक कर दिया गया है। गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आयोजकों के विरुद्ध आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकेगी।(Chhattisgarh)  जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक होने पर अतिरिक्त शर्तें भी लगाई जा सकेंगी।

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(Chhattisgarh) इन कार्यक्रमों के लिए अनुमति देने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सभी सचिवों, जिला कलेक्टरों, संभागायुक्तों और विभागाध्यक्षों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसपीओ) जारी की है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर राज्य शासन ने एसपीओ जारी करते हुए कहा है कि सभा का आयोजन खुले में करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तभी अनुमति दी जा सकेगी, जब पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होगी।

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प्रवेश और बाहर निकलने के क्षेत्र में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा, जो टच फ्री मोड पर होगा। यहां पर प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना होगा। कार्यक्रम में आमंत्रित व्यक्ति से तीन गुना अधिक व्यक्तियों के बैठने या खड़े होने की व्यवस्था होनी चाहिए।

कार्यक्रमों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी। ऐसे व्यक्ति, जिन्हें सर्दी, खांसी, बुखार हो, उन्हें कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी। रैली, जुलूस में तय सीमा से अधिक व्यक्तियों के भाग लेने की अनुमति नहीं होगी।

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