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बिलासपुर

Bilaspur: इस्लामी कोर्ट के तीन तलाक आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने महिला के शौहर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर। शरीयत इस्लामी कोर्ट रायपुर की ओर से दिए गए तीन तलाक के फैसले को मुस्लिम महिला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. महिला की याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने रायपुर स्थित इदारा ए शरिया इस्लामी कोर्ट के फैसले और उसकी पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है. कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इस्लामी कोर्ट और महिला के शौहर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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बता दें कि पूरा मामला तीन तलाक से जुड़ा है. रायपुर में कथित इस्लामी कोर्ट के नाम से एक मुस्लिम महिला को तीन तलाक दे दिया गया था. महिला ने इसे अवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी. मामले की सुनवाई सोमवार को हुई. पूरे मामले में कोर्ट ने जहां केंद्र राज्य और इस्लामी कोर्ट को नोटिस जारी किया है. वहीं इस्लामिक कोर्ट के आदेश पर रोक भी लगाई गई है.

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