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बिलासपुर

Bilaspur: परसा कोल ब्लॉक मामला, भूमि अधिग्रहण मामले में आगामी आदेश तक रोक, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दी राहत

बिलासपुर। (Bilaspur) परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर इसे गलत बताया था. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राजस्थान विद्युत कंपनी के लिए कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि अधिग्रहण गलत है. क्योंकि राजस्थान विद्युत निगम ने इस खदान को अडानी कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है.

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 हाईकोर्ट में सुनवाई

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस एन के चन्द्रवंशी की खण्डपीठ ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलील सुनी. उसके बाद अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए.

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हरिहरपुर साल्ही और फतेपुर गांव के दो ग्रामीणों ने कोर्ट में दी थी चुनौती

सरगुजा और सूरजपुर में स्थित परसा कोल ब्लॉक के भूमि अधिग्रहण को हरिहरपुर साल्ही और फतेपुर गांव के मंगल साय और ठाकुर राम ने कोर्ट में चुनौती दी थी. इन दोनों के साथ गांव के अन्य लोगों ने भी कोर्ट में याचिका दायर की थी. बीते 9 अप्रैल 2021 को राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इस केस में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था. जिस पर सोमवार तक केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया. अब इस केस में 8 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी.

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