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Corona Effect: 14 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में ढील, सप्ताह में रात 8 बजे तक खुलेगी दुकानें, रविवार को बंद, जानिए कहा मिलेगी ढील और कहां रहेगी पाबंदी

मुंबई। (Corona Effect) महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक दी चेन मुहिम के चलते लागू कोविड प्रतिबंधों में ढील दिया है. 14 जिलो को छोड़कर अन्य जिलों में कोरोना प्रतिबंधों में सरकार ने ढील देने का ऐलान किया है.

(Corona Effect) डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कोरोना संबंधित प्रतिबंधों पर फैसला लेगी. दुकानें सप्ताह के सभी दिन रात 8 बजे तक खुल सकेंगी. (Corona Effect) शनिवार को सिर्फ 3 बजे तक दुकानों के खोलने की इजाजत हैं. रविवार को बंदी रहेगी. शॉपिग मॉल पर भी यह आदेश जारी रहेगा.

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क्या है नया आदेश
  • सभी पब्लिक गार्डेन, प्लेग्राउंड वॉकिंग, जॉगिंग और साइकलिंग के लिए खोले जा सकते हैं.
  • सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी क्षमता के साथ काम कर कते हैं. काम की समयावधि ऐसी तय की जाए, जिससे भीड़ से बचा जा सके. जहां वर्क फ्रॉम होम के जरिए काम हो सकता है, वहां इसे जारी रहने दिया जाए.
  • सभी कृषि कार्य, सिविल वर्क, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट पूरी क्षमता के साथ जारी रखा जा सकता है.
  • जिम, योग सेंटर, हेयर कटिंग सलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर सलून 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. एसी का इस्तेमाल न करने की हिदायत सरकार ने दी है.
  • ये सभी सेवाएं रविवार को बंद रहेंगी. सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अगले आदेश तक बंद रहेंगे. राज्य में सभी पूजास्थल बंद रहेंगे.
  • स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के आदेश सभी स्कूलों और कॉलेजों पर लागू होंगे.
  • 50 फीसदी क्षमता के साथ सभी रेस्त्रां वीकडेज पर भी 4 बजे तक खुल सकंगें. हालांकि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा. पार्सल सुविधा पहले की तरह ही जारी रहेगी.
  • रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यात्राओं पर पाबंदियां जारी रहेंगी.
  • भीड़ से बचने के लिए बर्थडे पार्टी, राजनीतिक, समाजिक और सांस्कृतिक समारोहों, इलेक्शन इवेंट, रैली और धरना प्रदर्शनों पर रोक जारी रहेगी. सभी जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी होगा.
  • मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों की अवहेलना करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई होगी.
  • आईपीसी और अन्य अधिनियमों की संबंधित धाराएं लगाई जाएंगी.

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