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बेमेतरा

Bemetara: लव ट्रायंगल के चलते हत्या को दिया अंजाम, 5 घंटे के भीतर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

दुर्गा प्रसाद सेन@बेमेतरा। जिले के ग्राम गुधेली जाने वाले रास्ते में नहर के पार एक युवक की लाश मिली थी। जिसकी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। लव ट्रायंगल युवक की हत्या की वजह बनी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार को पुलिस ने जप्त कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक प्रार्थी धरमलाल पिता अमृतलाल कश्यप उम्र (50) साल साकिन बोरदा थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा हाल बारूद फैक्ट्री ग्राम पिरदा चौकी कंडरका ने रिपोर्ट दर्ज कराया। उसके पुत्र धर्मपुष्प कश्यप को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम ऊफरा से ग्राम गुधेली जाने का नहर पार रास्ता में धारदार वस्तु से हमला हत्या करने की रिपोर्ट पर चौकी कंडरका थाना बेरला में मार्ग एवं अपराध क्रमांक 166/2022 धारा 302 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।

घटना की सूचना मिलने पर प्रताप सिंह द्वारा तत्काल मौके पर मुआयना किया गया। मुआयना करने पर मृतक की हत्या अनेक संदेह को जन्म दे रहा था और यह भी प्रतीत हुआ कि घटना किसी जानकार व्यक्ति द्वारा ही किया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश एक टीम गठित की गई। जिसमें चौकी कंडरका प्रभारी उप निरीक्षक रंजित प्रताप सिंह एवं सउनि अरविंद शर्मा की टीम को अज्ञात हत्यारे की पतासाजी हेतु लगाया गया।

प्रकरण में विवेचना के दौरान राहुल ध्रुव, खिलावन साहू, कामदेव साहू के नामो का खुलासा हुआ। जिस पर आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उक्त प्रकरण के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी राहुल ध्रुव ने बताया कि एक लडकी से एकतरफा प्रेम करता था। मृतक का भी उस लडकी से प्रेम संबंध व मृतक लडकी से मिलता जुलता रहता था।जो आरोपी को बुरा लगता था। 29 अप्रैल की रात में उक्त लडकी मृतक धर्मपुष्प कश्यप प्रेमी के साथ बाइक पर घुमने गुधेली से ऊफरा जाने नहर पार रास्ते पर गये। तो पहले से हत्या करने की नियत से राहुल ध्रुव अपने दो साथियों खिलावन साहू एवं कामदेव साहू के साथ घात लगाकर रास्ते में बैठे थे। जो मृतक को बाइक में आते देखकर डंडे से वारकर गिरा दिये और राहुल ध्रुव द्वारा धारदार चाकू से प्राणघातक हमला कर धर्मपुष्प कश्यप को मार कर हत्या करना स्वीकार किया। आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 201, 120बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया ।

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