चार जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी से लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के चार जिलों में भूमि एवं संपत्ति की संशोधित गाइडलाइन दरें 27 फरवरी 2026 से लागू करने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य में पूर्व में 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें प्रभावशील की गई थीं, साथ ही जिला मूल्यांकन समितियों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।
निर्देशों के तहत दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को प्रेषित किए।
इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और विचार-विमर्श किया गया।
समग्र समीक्षा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने चारों जिलों से प्राप्त संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया। इसके साथ ही स्पष्ट किया गया कि स्वीकृत नई दरें 27 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में प्रभावी होंगी।
प्रशासन ने बताया कि आम नागरिक, क्रेता-विक्रेता, रियल एस्टेट से जुड़े हितधारक और दस्तावेज पंजीयन से संबंधित पक्षकार नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी संशोधित दरें उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का कहना है कि गाइडलाइन दरों में समय-समय पर संशोधन से बाजार मूल्य और पंजीयन दरों के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। अन्य जिलों से प्राप्त प्रस्तावों पर भी परीक्षण जारी है और उनकी संशोधित दरें शीघ्र घोषित की जाएंगी।





