सरगुजा-अंबिकापुर

Ambikapur: दुकानों के खुलने और बंद होने का समय हुआ निर्धारित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, लौट आई कोरोना सख्ती

अंबिकापुर। (Ambikapur) जिले के नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। (Ambikapur) जबकि होटल, रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश है। वहीं दुकानों के सामने दुकानदारों को  खोलने और बंद करने का समय प्रदर्शित करना होगा।

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जो कि  9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

अंबिकापुर। (Ambikapur) जिले के नगर निगम और नगर पंचायत क्षेत्रों में धारा 144 लागू किया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की स्थाई और अस्थाई दुकानों को शाम 6 बजे तक बंद करने का आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किया गया है। (Ambikapur) जबकि होटल, रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश है। वहीं दुकानों के सामने दुकानदारों को  खोलने और बंद करने का समय प्रदर्शित करना होगा।

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रायपुर में टोटल लॉकडाउन लगाया जा रहा है। जो कि  9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

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