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मध्यप्रदेश

एसडीएम पर चला कार्यवाही का डंडा, कोर्ट के आदेश के बाद कुर्क हो गई गाड़ी, किसान को मुआवजा नहीं देने पर हुई कार्रवाई

शिवपुरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी के पोहरी में कोर्ट के आदेश पर एसडीएम की सरकारी गाड़ी कुर्क कर ली गई. कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है. दरअसल, वर्ष 2019 में सिविल कोर्ट ने पोहरी एसडीएम को एक किसान की डूब क्षेत्र में आई जमीन का मुआवजा देने का आदेश दिया था, लेकिन कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया गया. 

ऐसे में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शिवपुरी की कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए 19 दिसंबर 2022 को एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्क कर किसान को राशि अदा करने का आदेश जारी कर दिया. कोर्ट ने अमीन को यह कार्रवाई 3 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया. कोर्ट के इसी आदेश के पालन में बुधवार को पोहरी एसडीएम की कार की कुर्की की गई है.

बता दें कि यह मामला वर्ष 2014-2015 का है. उस समय अपर ककेटो डैम के निर्माण के कारण बूढ़दा तहसील बैराड़ के किसान संतचरण धाकड़ की सिंचित जमीन डैम के डूब क्षेत्र में आ गई. भू अर्जन अधिकारी, तत्कालीन एसडीएम पोहरी जेएस बघेल और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मेहंदी दत्ता ने किसान संत चरण धाकड़ की जमीन को असिंचित दर्शाया.

अफसरों ने उसी के हिसाब से से मुआवजा दिया. इसके बाद किसान संतचरण धाकड़ ने सिविल कोर्ट में याचिका दायर की और सिंचित जमीन के हिसाब से मुआवजे की मांग की.

कोर्ट ने किसान की जमीन को माना सिंचित, मुआवजा देने के दिए आदेश

कोर्ट ने संतचरण धाकड़ की जमीन को सिंचित माना. इसके साथ ही कोर्ट ने भू-अर्जन अधिकारी एसडीएम को खर्च सहित किसान संतचरण धाकड़ को 2 लाख 74 हजार 145 रुपए की मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया.

इसके बाद भी एसडीएम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया. कोर्ट ने एसडीएम ऑफिस की संपत्ति कुर्की कर किसान को मुआवजा अदा करने का आदेश जारी कर दिया. कोर्ट के इसी आदेश के पालन में एसडीएम की गाड़ी कुर्क कर ली गई है.

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