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अधिराज ग्रुप के डायरेक्टर पर करोड़ों की धोखाधड़ी का केस, बहन-जीजा ने दर्ज कराई शिकायत

रायपुर। राजधानी रायपुर में कारोबारी साझेदारी के नाम पर रिश्तों से जुड़े कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अधिराज ग्रुप से जुड़े एक कारोबारी पर अपनी बहन और जीजा से करीब 1.25 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर तेलीबांधा थाना पुलिस ने धोखाधड़ी, कूटरचना और जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, नागपुर निवासी शिवांगी गर्ग (43) ने शिकायत में बताया कि उनके भाई शुभम सिंघल और भाभी जया सिंघल रायपुर में अधिराज सीमेंट और बाद में अधिराज ट्रेडलिंक नाम से साझेदारी फर्म संचालित करते थे। वर्ष 2020 में कारोबार के विस्तार और निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का भरोसा दिलाकर उनसे और उनके पति से अलग-अलग समय में करीब 1.25 करोड़ रुपये नकद और बैंक के माध्यम से निवेश कराया गया।

शिकायत के मुताबिक शुरुआत में भरोसा बनाए रखने के लिए मुनाफे के नाम पर कुछ रकम भी लौटाई गई, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया गया। निवेश की राशि वापस मांगने पर 4 अप्रैल 2025 को दंपती को दोनों फर्मों में साझेदार बनाया गया। इसके बाद भी पैसा नहीं लौटाया गया।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब शिवांगी गर्ग ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स से दस्तावेज प्राप्त किए। दस्तावेजों में सामने आया कि मार्च और अप्रैल 2026 की पार्टनरशिप डीड में कथित तौर पर उनके फर्जी हस्ताक्षर कर उन्हें फर्म से रिटायर्ड दिखा दिया गया। पीड़िता का दावा है कि उन तारीखों में वह रायपुर में मौजूद ही नहीं थीं।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपों की सत्यता की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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