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सुप्रीम कोर्ट में SIR प्रक्रिया पर सुनवाई, आज 5 राज्यों-UT के ड्राफ्ट रोल जारी होंगे

दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। अदालत ने इस मामले में चुनाव आयोग (ECI) से जवाब भी मांगा है और महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं।

11 दिसंबर को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि चुनाव आयोग को इतनी गहराई से जांच करने का अधिकार नहीं है। अन्य वकील ने कहा कि EC वोटरों को शक की नजर से देखकर पुलिस की तरह जांच नहीं कर सकता।

तमिलाडु, पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। वहीं आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल भी जारी होंगे। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि माइग्रेशन का अर्थ सिर्फ घरेलू नहीं है, लोग रोजगार की तलाश में भी जाते हैं। उन्होंने बताया कि कोलकाता के कई IT प्रोफेशनल्स दक्षिण भारत में काम के लिए जाते हैं।

CJI ने कहा कि SIR हर साल नहीं होती और यह प्रक्रिया 20 साल बाद हो रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील रामचंद्रन ने सवाल उठाया कि क्यों सिर्फ 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश चुने गए। छत्तीसगढ़ जैसे संवेदनशील राज्य में जल्दबाजी न्यायिक समीक्षा की मांग करती है। सुनवाई की शुरुआत में CJI ने नई याचिकाओं को स्वीकार न करने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की समयसीमा बढ़ाई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अनुमति है। केरल में अंतिम तारीख 18 दिसंबर है।

देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 अक्टूबर से SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट होगी, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और गलती सुधार की जाएगी। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, जिसे अब 16 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा।

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