गांजा तस्करों की 40 लाख की संपत्ति जब्त, SAFEMA कोर्ट का आदेश

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में मंगलवार को दो गांजा तस्करों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जब्त की गई। दुर्ग पुलिस ने यह कार्रवाई जी. सरोजनी और जी. धनराजू के खिलाफ की। कार्रवाई के दौरान जी. सरोजनी के तीन मकान और एक स्कूटी जब्त की गई, जिनकी कुल कीमत करीब 40 लाख रुपये है। वहीं जी. धनराजू की 65 हजार रुपये की एक बाइक भी जब्त की गई है।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी गांजा तस्करी में लिप्त हैं और इसी अवैध धंधे से कमाई कर संपत्तियां खरीदी गई थीं। मामले को लेकर पुलिस ने मुंबई स्थित SAFEMA कोर्ट (स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट कोर्ट) में आवेदन किया था। कोर्ट ने पुलिस के सबूतों और तर्कों को मानते हुए संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए।
जी. सरोजनी के जिन मकानों को जब्त किया गया है, उनमें खुर्सीपार के बालाजी नगर स्थित ₹16.55 लाख का मकान, मिनी माता नगर में 20.46 लाख का मकान और गणेश मंदिर बालाजी नगर में 2.12 लाख का मकान शामिल है। इसके अलावा एक स्कूटी और एक बाइक भी सीज की गई है।
पुलिस के अनुसार जी. सरोजनी को 6 सितंबर 2024 को अवैध गांजा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। जब मंगलवार को पुलिस जब्ती के लिए पहुंची, तो उसने विरोध किया। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर एएसपी कार्यालय लाया गया। दुर्ग पुलिस ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताया है और आगे अन्य तस्करों की संपत्तियों की भी जांच और जब्ती की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही है।