छत्तीसगढ़ में महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री पर 50% छूट, राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित

सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदना होगा आसान
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत छूट देने की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इस फैसले को महिलाओं की आर्थिक मजबूती और संपत्ति में उनकी भागीदारी बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया था। अब इस फैसले को औपचारिक रूप देते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके लागू होने के बाद महिलाओं के लिए जमीन या मकान खरीदना पहले के मुकाबले काफी सस्ता और आसान हो जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से परिवारों को संपत्ति महिलाओं के नाम पर दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। खासतौर पर ग्रामीण और मध्यम वर्गीय परिवारों में यह योजना सकारात्मक असर डाल सकती है।
हालांकि, इस छूट के चलते राज्य सरकार के राजस्व पर असर पड़ने की भी संभावना है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस फैसले से करीब 153 करोड़ रुपए के राजस्व का प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद सरकार इसे एक दीर्घकालिक सामाजिक निवेश के रूप में देख रही है।
विशेषज्ञों का मानना है कि संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने से उनके सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी सहायक साबित हो सकता है।
कुल मिलाकर, सरकार का यह फैसला महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।





