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पीला महल हमला केस: कोर्ट ने मुख्य आरोपियों की ज़मानत याचिका की खारिज, आरोपियों की तलाश जारी

सक्ती। छत्तीसगढ़ के सक्ती में हुए बहुचर्चित पीला महल हमले में गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जांजगीर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस अब फरार मुख्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है।

यह मामला 25 जून 2025 को सामने आया था, जब सक्ती स्थित पीला महल में कुछ हथियारबंद लोगों ने डकैती और जानलेवा हमला किया था। घटना के वक्त पीड़िता महल में अकेली थीं। मुख्य आरोपी अमंक जोशी, राजकुमार अग्रवाल, राजेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने महल में जबरन घुसकर तोड़फोड़, दुर्व्यवहार और मारपीट की थी। हमलावरों ने पीड़िता को बाहर निकालकर महल में भीतर से ताला लगा दिया था।

हमले में एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। आरोपियों ने लाठी, डंडा, तलवार और हथौड़े से हमला किया था। इस मामले में अब तक 8 आरोपी जेल में बंद हैं, जिनमें टेकचंद जयसवाल और सुंदर जयसवाल शामिल हैं। सभी की ज़मानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

फिलहाल मुख्य आरोपी अमंक जोशी, राजकुमार अग्रवाल, राजेश शर्मा, सरवन सिदार और जागेश्वर सिदार अभी फरार हैं। SDOP मनीष कुंवर और SP अंकिता शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान तेज़ कर दिया है। पुलिस का कहना है कि यह हमला एक पूर्व नियोजित साजिश थी, जिसे उस समय अंजाम दिया गया जब पीड़िता के पति जेल में थे और अन्य परिजन बिलासपुर गए हुए थे। पुलिस को भरोसा है कि फरार आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

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