NDPS एक्ट और हत्या के प्रयास में दोषी यासीन अली को 10 साल की सश्रम कैद, कोर्ट ने सुनाया फैसला

रायपुर। राजधानी के कुख्यात निगरानी बदमाश यासीन अली को NDPS एक्ट और हत्या के प्रयास के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। दंड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह फैसला रायपुर के आपराधिक इतिहास में एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
ईरानी डेरा क्षेत्र का निवासी यासीन अली कई वर्षों से अवैध नशा व्यापार, मारपीट, लूट और हत्या के प्रयास जैसे मामलों में लिप्त रहा है। पुलिस के अनुसार, वह अकेला नहीं बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह का संचालन करता था, जो नशा बेचने, वसूली करने और इलाके में दहशत फैलाने जैसे अपराधों में संलिप्त था।
वर्तमान मामले में पुलिस ने उसे गांजा, नशीली दवाओं और नकद के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, एक अलग प्रकरण में उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का आरोप था। NDPS कोर्ट में दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ हुई। अदालत ने गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस सजा के बाद ईरानी डेरा और आसपास के इलाकों में लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक ने इसे अपराधियों के लिए चेतावनी भरा संदेश बताया।