हिला कर्मचारी अब दुकानों और दफ्तरों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी

दिल्ली। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर महिला कर्मचारियों को दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की औपचारिक अनुमति दे दी है। इसके लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ओवरटाइम पर सामान्य वेतन का दोगुना भुगतान किया जाएगा और साप्ताहिक कार्य की अधिकतम सीमा 48 घंटे होगी।
इस आदेश के तहत कर्मचारियों को लगातार 5 घंटे से ज्यादा काम करवाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक प्रतिष्ठान में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) बनाना भी अनिवार्य होगा। शिफ्ट या ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, परिवहन और अन्य उपयुक्त सुविधाएं नियोक्ता प्रदान करेगा। शिफ्ट प्रणाली इस तरह बनाई जाएगी कि किसी भी महिला कर्मचारी को सिर्फ नाइट शिफ्ट के लिए मजबूर न किया जाए।
दिल्ली दुकानदार एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 में दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो महिलाओं की नियुक्ति और उनके कार्य की शर्तों से संबंधित हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस प्रस्ताव को इस साल की शुरुआत में मंजूरी दी थी।
सुरक्षा और निगरानी के लिए भी विशेष प्रावधान हैं। महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, 2013 के तहत ICC गठित करना अनिवार्य होगा। साथ ही हर प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगाए जाएंगे और फुटेज कम से कम एक महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी। जरूरत पड़ने पर यह रिकॉर्डिंग मुख्य निरीक्षक (शॉप्स विभाग) को प्रस्तुत करनी होगी।
इस नए नियम से महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और उन्हें नाइट शिफ्ट में काम करने के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता का भरोसा मिलेगा। साथ ही नियोक्ताओं के लिए भी स्पष्ट निर्देश हैं कि वे कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें।





