मनी लॉन्ड्रिंग मामला, AAP नेता सत्येंद्र जैन को अदालत से बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. उनके साथ वैभव और अंकुश जैन भी आरोपी हैं. इनकी भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने आज इस मामले में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने उनको जमानत देने से इनकार कर दिया.
30 मई को किए गए अरेस्ट
बता दें कि जैन को 30 मई को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था. जमानत नहीं मिलने से सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. जैन अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा गया है. कोर्ट ने आज दो बजे अपना फैसला सुनाया. इससे पहले कोर्ट ने फैसले को स्थगित किया था. सुबह से ही इस बात को लेकर चर्चा थी कि उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं. इसके पहले आदेश तैयार नहीं होने की वजह से कोर्ट ने फैसला स्थगित कर दिया था. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.