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शराब घोटाले में विजय भाटिया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, याचिका खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले में आरोपी कारोबारी विजय भाटिया को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। विजय भाटिया ने आपराधिक मामले में रिट याचिका दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई।

भाटिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि जांच एजेंसी ACB ने उन्हें बिना समन के गिरफ्तार किया। वहीं ACB के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि इस मामले में करीब 300 गवाहों से पूछताछ की गई है और सबूत इकट्ठा करने में वक्त लगा। ACB का दावा है कि ED ने पूछताछ के बाद 31 मई को भाटिया को ACB के हवाले किया और 1 जून को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने विजय भाटिया की याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, ईओडब्ल्यू ने 2100 करोड़ से ज्यादा के शराब घोटाले में विजय भाटिया को 31 मई को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि वह विदेश भागने की तैयारी में था। जांच में सामने आया है कि भाटिया ने एक विदेशी कंपनी की शराब सप्लाई कर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का कमीशन लिया और घोटाले के पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी।

ईओडब्ल्यू को यह भी जानकारी मिली है कि भाटिया और बंसल के खातों से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं और उनके करीबी रिश्तेदारों के खातों में पैसे भेजे गए हैं। फिलहाल, मामले की जांच जारी है।

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